रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना – कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सिमरिया के सहायक उप निरीक्षक डी पी कुशवाहा को सी एच सी पवई से तहरीर मय एम0एल0सी0 प्राप्त होने पर उसके द्वारा तहरीर जाॅंच के दौरान आहत राघवेन्द्र उर्फ रावेन्द्र एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये। तहरीर जाॅंच में आहत एवं साक्षीगण के बताये अनुसार यह पाया गया कि घटना दिनांक 30.06.2017 को दोपहर 12.30 बजे आहत रावेन्द्र उसकी मोटरसाईकिल से सिमरिया जा रहा था। जब उसकी मोटरसाईकिल निवारी गांव के पावर हाउस के सामने पहुची तभी सिमरिया तरफ से सुखेजा बस का ड्राईवर नीतेश उर्फ नित्तू विश्वकर्मा बस क्रमांक एम पी 35 पी 0179 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से चलाता हुआ आया और सामने से उसे टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से आहत के दाहिने हाथ एवं पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तहरीर जाॅंच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिमरिया के अपराध क्रमांक 256/2017 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0स0 एवं 184 मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। घटनास्थल नक्शा मौका तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्ती की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी नीतेश उर्फ नित्तू विश्वकर्मा को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी नीतेश उर्फ नित्तू विश्वकर्मा को क्रमशः धारा 279, 338 भादसं. में 01 माह, 03 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपए, 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.