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Home मध्यप्रदेश विदिशा

नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा।

by Manish Gautam Chiefeditor
January 19, 2023
in विदिशा
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अव्यस्क अभियोक्त्री के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जिला विदिषा द्वारा नाबालिक के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी निवासी-अतंर्गत थाना गुलाबगंज विदिषा, धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि पीड़िता के भाई द्वारा थाना हैदरगढ में इस आषय की गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18.11.2020 को उसकी बहन अभियोक्त्री घर पर अकेली थी। शाम को वह बाजार करने गया तो उसे पड़ोसी मिला और बताया कि तुम्हारी बहन पीड़िता उनके साथ हैदरगढ़ बाजार करने आई थी। करीब 3 बजे उनसे बोली कि पीड़िता मामा के घर जा रही है। लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई है। फिर उसने मामा के घर जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि पीड़िता यहां नहीं आई है। फरियादी ने पीड़िता की गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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