रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय JMFC बरेली श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपी पुरुषोत्तम आ. गिरजाप्रसाद, उम्र 38 वर्ष निवासी कोटपार गणेश थाना बरेली को कुल्हाड़ी से मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 14.10.2016 को शाम साड़े आठ बजे खेत से घर आ रहा था. तब उसे गावं का गोलू पुरानी रंजिस को लेकर क्रिकेट के ग्राउंड पर मिला और उसका रास्ता रोककर गली देकर पूछने लगा कहा जा रहे हो I उसने बोला की गाली क्यों दे रहे हो, तो वह उसके ऊपर झूम पड़ा और उसके साथ लातघूसों से मारपीट की, वह भागने लगा तो उसे पीछे से पकड़ लिया और हाथ में राखी कुल्हाड़ी से दाहिने हाथ की उँगली में मार दिया I जिससे उसे खून निकलने लगा।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 545/2016 धारा 294,323,506 भाग-दो भा.द.वि. पंजीबद्ध किया एवं अनुसन्धान उपरांत मान. न्याया. के समक्ष अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नागा, ADPO बरेली द्वारा की गई ी
माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी पुरुषोत्तम को धारा 325 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गयाI
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0