रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। न्यायालय-श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-पन्ना म0प्र0 के न्याायालय ने आरोपीगण- 1. बबलू उर्फ बाबूलाल विश्वाकर्मा, 2. शेर बहादुर विश्वकर्मा 3. हकीम खां, 4. सुनील नामदेव, 5. रामकृष्ण चौरसिया, सभी को न्याूयालय ने दोषी पाते हुए धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा 11/13 म.प्र.डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । राज्य शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा रखा गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के सहा0मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0 अधि0 रोहित गुप्ता द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 09.03.2017 को थाना बृजपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ उपनिरीक्षक जसबंत सिंह राजपूत को जब देहात भ्रमण पर हमराह पुलिस बल सहित चौकी पहाडीखेरा तरफ गये थे तो उस मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी कि भवानीपुर तिराहा के पास बडे हार के जंगल में कुछ लोग पिकप मोटरसाइकिल से आकर अवैध हथियार बना रहे है एवं हथियार लिये हुये है तत्पश्चात उपनिरीक्षक जसवंत सिंह द्वारा उक्त सूचना से हमराही बल को अवगत कराकर उक्त सूचना की तश्दीेक एवं रेड कार्यवाही हेतु समस्तस औपरिचारिकताओं को पूर्ण कर साक्षीगण नीरज उरमलिया एवं रूपेश जैन को बुलाया गया एवं उसी समय वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी, थाना प्रभारी धरमपुर दीपक सिंह चौहान, थाना प्रभारी सलेहा सुधीर कुमार मय पुलिस बल के चौकी पहाडीखेरा पर उपस्थित होने पर, उन्हें भी मुखिबर सूचना से अवगत कराया गया। मुखबिर के बताये स्थान बड़ाहार जंगल में टीमों का गठन कर अभियुक्तगण को घेराबंदी कर पकडा व अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बृजपुर के अपराध क्रमांक-34/ 2017 में प्रकरण दर्ज कर आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)कक/की एवं म.प्र.डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 11/13 के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण अनुसंधान में लिया गया अनुसंधान उपरांत अभियोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अपर लोक अभियोजक श्री चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य( परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण- 1. बबलू उर्फ बाबूलाल विश्वकर्मा 2. शेर बहादुर विश्वकर्मा 3. हकीम खां, 4. सुनील नामदेव, 5. रामकृष्ण चौरसिया, आरोपियो को न्या्यालय ने दोषी पाते धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम सहपठित धारा 11/13 म.प्र.डकैती और व्य्पहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के आरोप में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
रोहित गुप्ता
सहा0मी0प्रभा0/सहा0जि0लो0अभि0अधि0
जिला पन्ना (म.प्र.)