रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रथा श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बस के कंडक्टर से मारपीट करने वाले आरोपी निरंजन आयु-30 वर्ष निवासी- पहुआनाला थाना करारिया जिला विदिषा अंतर्गत धारा 323/34 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 300 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा सुश्री गार्गी झा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार कहानी यह है कि, अभियोगी ग्राम सलैया में रहकर बस क्रमांक एमपी-पीओ-0112 पर कंडक्टरी करता है। दिनांक 23.09.2014 को शाम 04ः45 बजे अभियोगी सलैया के निकला था पौआनाला पर फरियादी द्वारा आरोपी से बस का किराया माॅगा गया तो आरोपी द्वारा किराया देने से मना किया गया तथा देख लेने की बात की गई। जब पौआनाला पर बस रूकी तो आरोपी द्वारा अष्लील गालियां देकर मारपीट की गई। ड्रायवर, तथा हेल्पर एवं अन्य लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया। ड्रायवर ने बस को आगे बढाया तो आरोपी बस के आगे खड़ा हो गया और पत्थर व डंडो से बस की खिड़की व दरवाजो को नुकसान पहुंचाया गया। घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही अभियोगी द्वारा थाना करारिया में दर्ज करवाई गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झाॅ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0