प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम/ घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2020 को रात के करीब 04ः00 बजे अभियोक्त्री अपने घर के बाहर आंगन में बाथरूम गई थी, तो वहां आरोपी कैलाश पटेल आया। उसने अभियोक्त्री को रिवॉल्वर दिखाकर उसका मुंह बंद कर दिया और 34000 रूपये निकालकर लाने को कहा, तो वह घर के अंदर गई और पैसे निकालकर लाई व आरोपी के साथ मोटर सायकिल से सेमरी गई जहां से कार से भोपाल गए। आरोपी ने अभियोक्त्री को 1 माह तक रखा और माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर लगातार बलात्कार किया। घटना की रिपोर्ट थाना बाबई में की प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट धनात्मक पाई गई। विवेचना उप-निरीक्षक सुरेन्द्र बटकर द्वारा की गई। एवं कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 376(2)(एन) एवं धारा- 5/6 पास्को एक्ट में दोषी पाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अति.जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदीका ने पैरवी की। आरोपी को धारा- 5/6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।