प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ (हरदा) कलेक्टर हरदा ऋषि गर्ग के निर्देशन में तथा जिला आबकारी अधिकारी रितेश कुमार लाल के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय , संग्रहण, परिवहन के रोकथाम हेतू दिनांक 17/11/2022 और आज 18/11/2022 की प्रातःकालीन दबिश में वृत हरदा के पीलीयाखाल, खेडीपुरा, अतरसमा, देवतालाब , सकुर कॉलोनी, वृत खिरकिया के ग्राम आमासेल, दीपगॉव धनकार , नाहर जंगल, रोलगॉव, खिरकिया का कुचबन्दीया व हरिजन मोहल्ला वृत टिमरनी के ग्राम रहटगॉव, आलमपुर, झाड़पा, बेडी में दबिश देकर कुल 22 पाव देशी मदिरा प्लेन, 24 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब और 1060 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क ) व ( च ) के अन्तर्गत कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध किये । जप्त महुआ लाहन का सैंपल लिया गया। जप्त किये मुद्देमाल का अनुमानित मूल्य 72554 ₹ है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।