रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सो जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी अंतर्गत थाना कोतवाली, धारा अनु.जा./जन. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(ट) में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, दिनांक 03.02.2019 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली जिला विदिषा मे यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 03.02.2019 की महिला उसके घर आई और उसकी मम्मी से कहा कि अपनी अभियोक्त्री को भिजवा दो, तुम्हारे पति दारू पीते है तो आरोपी उसकी दारू छुड़वा देगा, अभियोक्त्री महिला के साथ चली गई। महिला घर के बाहर बैठ गई और आरोपी ने अभियोक्त्री को कमरे के अंदर बुला लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और अभियोक्त्री के साथ गलत हरकत की।
उक्त पर से आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली विदिषा द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्र्रभारी
जिला विदिषा