प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दो प्रकरण में आदेश पारित कर अनावेदकों के विरूद्ध जिला नर्मदापुरम एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासन किये जाने के आदेश पारित किये हैं। पारित आदेश के अनुसार अनावेदक रितिक सिंधी तिलवानी पिता रूपेश तिलवानी उम्र 21 वर्ष, निवासी हथवास पिपरिया थाना पिपरिया एवं अनावेदक अभिषेक चौरसिया पिता दीनदयाल चौरसिया उम्र 25 वर्ष निवासी सांडिया रोड पिपरिया थाना पिपरिया को छ: माह के लिए निष्कासित किया गया है।