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Home मध्यप्रदेश पन्ना

नाबालिक को बेहोशी की दवा सुघाकर ले जाकर छेडछाड करने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
November 5, 2022
in पन्ना
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नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम करावास
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रिपोर्टर संतोष चौबे

पन्ना। न्यायालय-श्रीमान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), जिला पन्ना म0प्र0 के न्यायालय नें आरोपीगण 1. सुम्मेर सिंह उर्फ चाली पिता बलवान सिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी मझगुवां शेख, थाना अमानगंज, जिला पन्ना म0प्र0 को धारा 328 भादसं. मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, धारा 363 भादसं. मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादसं. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड 2. गोलू उर्फ शोकेन्द्र सिंह पिता रतन सिंह राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी सिली तिराहा गुनौर, थाना गुनौर, जिला पन्ना म.प्र. को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 328 भादसं. मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, धारा 363 भादसं. मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादसं. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खरे ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2019 को अभियोक्त्री के दादा ने चौकी बराछ थाना कोतवाली पन्ना में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 31.03.2019 को अभियोक्त्री खाना खाकर रात में सो गयी थी, सुबह करीबन 7 बजे सोकर उठे तो अभियोक्त्री नहीं थी व तलाश करने पर भी अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि नचनौरा का गोलू राजपूत एवं मझगवां का चाली राजपूत का भगाने में हाथ है। अभियोक्त्री के दादा के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर चौकी बराछ मे अपराध क्रमांक 21/19 धारा 363 भादसं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुम इंसान क्रमांक 01/2019 पंजीबद्ध किया गया एवं उसके उपरांत थाना कोतवाली पन्ना में असल अपराध क्रमांक 269/19 धारा 363 भादसं. की रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध करने के उपरांत गुम इंसान क्रमांक 17/19 धारा 363 भादसं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण एवं धारा 164 दप्रसं.के अंतर्गत कथन लेखबद्ध कराये गये। अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना दी जाकर अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अन्वेषण के दौरान धारा 366ए, 376, 328 भादसं. एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग. पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण 1. सुम्मेर सिंह उर्फ चाली को धारा 328 भादसं. मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, धारा 363 भादसं. मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादसं. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड 2. गोलू उर्फ शोकेन्द्र को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा 328 भादसं. मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, धारा 363 भादसं. मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादसं. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोकअभियोजन अधिकारी
जिलापन्ना (म.प्र.)

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