रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण 1 अब्दुल नईम आत्मज अब्दुल रहीम खां उम्र 42 बर्ष, 2. अब्दुल अलीम आत्मज अब्दुल करीम उम्र 45 वर्ष, 3. परवेज उर्फ मामू आत्मज नियामत उल्लाषह उर्फ नन्हे खां उम्र 45 वर्ष, 4. परवेज आत्मज मोहम्म्द नसीम उम्र 30 वर्ष 5. छोटे आत्मज मोहम्मद नसीम उम्र 38 वर्ष, 6. मोहम्मद अफसर आत्मज अख्त्र उम्र 28 वर्ष, 7. राशिद आत्मज सईद उम्र 40 वर्ष 8. जुवेर अहमद आत्म्ज अनीस अहमद उम्र 35 वर्ष 9. आरिफ उर्फ सुन्नु आत्मज कल्लूम उर्फ लतीफ उम्र 33 वर्ष सभी निवासी कस्वा सिलवानी जिला रायसेन म.प्र., को धारा 148 भा0द0स0 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 332 सहपठित धारा 149 भा0द0स0 (दो शीर्ष) में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 200-200/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 07 दिवस एवं 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 04/07/2014 को 18:30 बजे सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र सिलवानी से चिकित्सक आर.एस.पटेल ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आये हैं। सूचना पर हमराह उपनिरीक्षक बी.एल.शर्मा, आरक्षक सैनिक सौमित्र, रणधीर, प्रधान आरक्षक संदेश, हाकमसिंह, सैनिक बद्री को साथ लेकर मोबाइल वाहन से फरियादी जगदीश सिंह सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र सिलवानी पहुंचे तथा चिकित्सक आर.एस.पटेल से मृतक के संबंध में जानकारी प्राप्ति कर अग्रिम कार्यवाही करने जा रहे थे तभी वहां पर खडे अभियुक्तगण राशिद, छोटे खां, आसिफ, गुड्डा आदि अपने साथियों के साथ लाठी-डण्डे लेकर जगदीशसिंह एवं बी.एल.शर्मा को राशिद द्वारा सिर में डण्डे से मारने से प्राणघातक चोट आयी तथा जगदीशसिंह को हाथ-मुक्कों से मारा जिससे उसे चोट आयी तथा जिन्हें अन्य पुलिस वालों व अस्पताल स्टाफ ने बचाया, तत्पश्चात फरियादी जगदीश सिंह सिद्धू द्वारा सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र सिलवानी में देहाती नालसी लेखबद्ध की गयी तथा आरक्षक सौमित्र सोनी के द्वारा थाना सिलवानी पर असल कायमी हेतु भेजी गयी जिस पर से थाना सिलवानी के अपराध क्रमांक 249/2014 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया व साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्याायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0