प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/जिला अभियोजन अधिकारी आर.के. खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 08.02.2020 को अभियोक्त्री ने बताया कि उसकी मां सब्जी बेचने का कार्य करती है। घटना दिनांक को अभियोक्त्री की मां ने उसके पूर्व परिचित आरोपी बंटी के साथ बाईक से घर जाने को कहा था तो वह आरोपी के साथ बाईक से घर आ गई। घर पहुचने पर आरोपी घर के अंदर आ गया और अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा। उसी समय उसकी मकान मालिक कमरे में आ गई तो उन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। शिकायत आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा- 354, 456 भा.द.स. एवं धारा- 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया।विवेचना की कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान आए तथ्यों से एवं अपने तर्को से अभियोक्त्री को नाबालिग प्रमाणित पाया गया। विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (श्रीमती आरती ए शुक्ला) नर्मदापुरम द्वारा आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये जुर्माने के दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में गोविंद शाह, उप-संचालक (अभियोजन) के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी आर.के. खाण्डेगर द्वारा की गई। जिसमें विशेष लोक अभियोजक लखनसिंह भवेदी, अखिलेश गंगारे, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी का विशेष सहयोग रहा।