प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को फिर से एक वर्ष से अधिक अवधि के जन्म एवं मृत्यु के विलंब पंजीयन के आदेश जारी करने के अधिकार मिले हैं। जिला योजना अधिकारी ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया है कि यह अधिकार जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं मध्यप्रदेश संशोधन नियम 1999 के अनुसार प्राप्त हुए हैं।