रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा।(लटेरी) माननीय न्यायालय श्रीमान मोहम्मद रईस खान, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष तहसील-लटेरी, जिला-विदिषा ने निर्णय दिनांक 06.09.2022 को अभियुक्त पिता़ को भादवि की धारा 376(ए)(बी), 376(2)(एफ) एवं 5(एल)/6, 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्सों अधिनियम में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एसपीओ दिनेष कुमार असैया द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, फरियादी अभियोक्त्री की नानी ने थाना मुरवास आकर रिपोर्ट किया कि आरोपी मेरे घर आया और बोला कि मैं बेटी को लेने आया हूं उसका खाता खुलवाना है। तो उसकी नानी ने अभियोक्त्री को उसके साथ भेज दिया फिर दिनांक 06.07.2020 अभियोक्त्री को मेरे बेटे के पास फोन आया और बोली कि मुुझे लेने आ जाओ पापा ने मेरे साथ गलत काम किया है फिर मैने अपने एक रिष्तेदार को फोन लगाया वह सिंरोज अस्पताल गया और अभियोक्त्री को मेरे पास लाया तब उससे पूछा तब उसने बताया कि पापा मुझे मम्मी के पास सिरोंज ले गये थे फिर सिंरोज से मम्मी से पूछकर दिल्ली ले जाने का बोल रहे थे, मम्मी ने मुझे पापा के साथ भेज दिया था, पापा मुझे बुआ के घर ले गये वहां बुआ से पैसे लिये और वहां से मुझे टैक्सी से लेकर आये और पुलिया के पास मुझे झाडियों मे ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया तथा तलाब के पास जंगल ले जाकर भी मेरे साथ गलत काम किया था। एडीपीओ दिनेष असैया के द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण जिला विदिषा में जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची मे सम्मिलित था। प्रकरण में समय-समय पर श्रीमान जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगपाल सिंह तोमर के द्वारा मार्गदर्षन प्रदान किया गया एवं प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देषित किया गया था व श्रीमान अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कथोरिया के द्वारा उचित रूप से पैरवी हेतु मार्गदर्षन दिया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़िता व साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं उपलब्ध साक्ष्य तथा एडीपीओ दिनेष असैया के द्वारा दिनांक 02.09.2022 को लिखित बहस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त पिता़, निवासी ग्राम सिंरोज, जिला विदिषा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा धारा 376(ए)(बी), 376(2)(एफ) एवं 5(एल)/6, 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्सों अधिनियम में शेष प्राकृत जीवन के कठोर आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्र्रभारी
जिला विदिषा