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Home मध्यप्रदेश शाजापुर

दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने वाले पति एवं सास को 01-01 वर्ष की सजा व जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
September 1, 2022
in शाजापुर
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शाजापुर बब्लू जयसवाल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर द्वारा मितेश गुजरावत पिता विजयसिंह गुजरावत, उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पति विजयसिंह गुजरावत, उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी थाना कनाडिया इंदौर म0प्र0 को धारा 498-ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, फरियादियां की शादी दिनांक 16/02/2008 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मितेश से हुई थी। कुछ दिन तो फरियादियां को ठीक रखा फिर फरियादियां का पति मितेश व सास शीला उसे उसके पिता के यहां से दहेज लाने की मांग करने लगे। वे अकसर उसे प्रतााडित करते रहें। ज्यादा परेशान करने के कारण उसने यह बात उसकी मम्मी , भाभी एवं मामा की लडकी को बताई तो फरियादीयां के पापा उसे शाजापुर लेकर आ गए थे। फिर उसकी दादी सास शांत होने से उसके पापा उसे उसके ससुराल छोडकर आ गए थे। कार्यक्रम होने के बाद उसका पति मितेश व सास शीला फरियादियां से फिर उसके पिता के यहां से एक लाख रूपये लाने के लिए दबाव डालने लगे। उसने मना किया तो मितेश उसे उसके पिता के घर शाजापुर छोड आया। दिनांक 07/05/2016 को आरोपी मितेश उसके पिता के घर आया और उसकी मम्मी व भाभी के सामने उसे नंगी नंगी गालियां देने लगा व उसके साथ झूमा झटकी करने लगा। उसकी मम्मी व भाभी ने बीच बचाव किया। आरोपी मितेश बोला कि जान से खत्म कर दूंगा, एक लाख रूपये चाहिए।
उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादियां के द्वारा थाना कोतवाली पर दर्ज करायी गयी। जिस पर से थाना कोतवाली के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान पश्चात समक्ष न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की।
प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर

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